जगदलपुर- लॉक डाउन के अनलॉक को लेकर मुख्य मार्ग कल्याण समिति की मांग को बस्तर कलेक्टर ने पूरा कर दिया है कलेक्टर ने व्यापारियों को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक व्यापार की अनुमति दे दी है।बस्तर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है जो सोमवार से लागू होगा।
आदेश मे कपड़ा, जूता चप्पल, सराफा, बर्तन, ऑटोमोबाइलस, फैंसी दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल व एकाकी दुकानो व्यापारियों को व्यापार की अनुमति दी गयी है,खाद्य पदार्थो विक्रताओं को पार्सल की सुविधा दी गयी है,ठेले व गुमटी वालो को घूम घूम कर विक्रय की अनुमति दी गयी है,सेलून,पार्लर,पान व पान मसाला वालो को व्यापार के लिए अनुमति नही दी गयी है, व्यापार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेन्स व मास्क सैनेटाइज का व्यापारियों को पालन करना पड़ेगा।
ज्ञात हो कि मुख्य मार्ग व्यापारी कल्याण समिति द्वारा प्रशासन से सीमित समय के लिए व्यापार करने की अनुमति की मांग की थी,समिति के सदस्यों ने बस्तर कलेक्टर व विधायक रेखचन्द जैन से मिलकर मांग रखी थी जिससे समिति के सदस्यों को मांग पूरी करने का आश्वासन मिला था जिसके बाद समिति के सदस्यों ने मांग पूरी न होने पर विरोध करने की तैयारी भी कर ली थी लेकिन व्यापारियों कर विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापारियों की मांग को मान लिया है और उनको व्यापार के लिए अनुमति प्रदान की गयी है।
समिति के अध्यक्ष दिनेश सराफ ने कहा कि समिति द्वारा व्यापार अनुमति की मांग पूरी होने पर समिति बस्तर कलेक्टर को धन्यवाद देती है एवम उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वो व्यापार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे एवम दुकानों में भीड़ भाड़ होने न दे।