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कोरोना संक्रमितों की सोशल मीडिया पर पहचान उजागर करना दण्डनीय अपराध, ग्रुप एडमिन के ऊपर की जाएगी वैधानिक कार्रवाई

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जगदलपुर। कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित लोगों की सोशल मीडिया व्हाट्सऐप, फेसबुक आदि पर पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कोरोना संक्रमण के अंतर्गत होम क्वारन्टाईन एवं लोगो की व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से प्रसारित किया गया है जो आपत्तिजनक है। जबकि कोरोना संक्रमण एवं होम क्वारन्टाईन की समस्त जानकारी पूर्णतः गोपनीय है। इस सम्बंध में सभी लोगों को संसूचित किया जाता है कि कोरोना संक्रमण एवं होम क्वारन्टाईन से संबंधित गोपनीय जानकारी लीक करना एवं अन्य किसी माध्यम से प्रसारित करना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। जानकारी प्रसारित करने वाले ग्रुप एडमिन के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 माहामारी अधिनियम की धारा 3, 4 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।