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लाॅकडाउन में जगदलपुर शहर में कोई परिवर्तन नहीं,ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कार्यों के लिए शर्तों के अधीन छूट देने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

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जगदलपुर। कलेक्टर डॅा. अय्याज तम्बोली ने बस्तर जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु जिले के शहरी क्षेत्रों में लाॅकडाउन की निर्धारित तिथि 3 मई तक लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 3 मई तक लाॅकडाउन में किसी भी प्रकार की छूट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही लाॅकडाउन में छूट दिया जाएगा। कलेक्टर डाॅ. तम्बोली ने आज 18 अप्रैल को कलेक्टोरेट के आस्था कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में जिले में नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायो की समीक्षा की। बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्द्रजीत चन्द्रवाल, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शासकीय मेडिकल काॅलेज एवं महारानी अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने शासन द्वारा लाॅकडाउन के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्देश जारी करने की जानकारी दी। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिले के शहरी क्षेत्रों में लाॅकडाउन की निर्धारित अवधि 3 मई तक लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु सभी जरूरी उपाय करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 20 अप्रैल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, खेती-किसानी, मछली पालन, वेटनरी, सिविल निर्माण के लिए आवश्यक सामाग्रियों की सप्लाई, सड़क निर्माण कार्य, एनएमडीसी प्लांट में निर्माण कार्य शिफ्टवार, रेलवे का निर्माण कार्य को निर्धारित शर्तों के अधीन छूट देने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने अन्य राज्यों एवं अन्य जिलों से लगे जिले के सीमा को सील करने तथा इस बात को सुनिश्चित कराने को कहा की बिना किसी वाजिब कारण के कोई भी व्यक्ति जिले से बाहर न जाए एवं जिले में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न कर पाए। उन्होंने आवश्यक कारणों से बाहर से जिले में आने वाले सभी व्यक्तियों को 14 दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारेंटाईन में रखने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने साथ ही हाईवे, शहरी क्षेत्र से बाहर संचालित ढाबे को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। ढाबों को निर्धारित शर्तों के अधीन ’टेकअवे’ पद्धति से शुरू कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ढाबा संचालक को ग्राहकों के लिए हाथ धुलाई की समुचित व्यवस्था एवं सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराना होगा।

कलेक्टर ने फूड सप्लाई एवं लाजिस्टिक आॅफिसर एस. के. राठौर से जिले में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा उसकी समुचित आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने जिले के राईस मिल एवं क्रेशर को चालू कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कोरोना वायरस के नियंत्रण उपायों के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इस आयु वर्ग के लोगों के सर्वे कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। डाॅ. तम्बोली ने जिला खाद्य अधिकारी श्री नाग से राशन की उपलब्धता एवं भण्डारण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने लाॅकडाउन के फलस्वरूप अन्य राज्यों में रूके हुए जिले के मजदूरों को आर्थिक मदद कराने के निर्देश दिए हैं।