नई दिल्ली: अगर आप कंप्लीट सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाणपत्र) के साथ प्रोपर्टी खरीदते हैं तो अब आपको जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा. यह कंप्लीट सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किया हुआ होना चाहिए.
शनिवार को सरकार ने कहा कि रियल एस्टेट संपत्तियों के उन खरीदारों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं चुकाना होगा, जो पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद पूरी तरह से तैयार संपत्ति खरीदेंगे. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा.’
बयान में कहा गया है कि जीएसटी केवल उन निमार्णाधीन संपत्तियों या तैयार फ्लैटों पर लगाया जाएगा, जिनकी बिक्री के समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा उनका निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है.