- जगदलपुर.आज जगदलपुर विधायक व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव जी से सौजन्य मुलाकात कर उक्त बिन्दुओं को छात्रावास प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया कि नया शिक्षा नीति 2020 लागू होने से छात्रावास/आश्रम संचालन नियम 2010-11 की नवीन कंडिका क्रमांक 12(5) व 12(6) के तहत बस्तर संभाग के सुदूर अंचल के आदिवासी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा हेतु छात्रावास सुविधा से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होती है ऐसे में किसके परिजन किराए में रूम दिला कर पढ़ाएगा।
बस्तर के अधिकतर छात्र-छात्राएं 20 वर्ष आयु के पश्चात स्नातक हेतु महाविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं और साथ ही वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नया शिक्षा नीति लागू किया गया है जिससे 5+3+3+4 की प्रावधान है।.
इन नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप स्नातक 4 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 1 वर्ष एवं व्यवसायिक कक्षा जैसे – LLB + LLM, B.COM + M.COM, B.ed +M.ed, MBA व PhD के छात्र-छात्राएं छात्रावास की सुविधा से वंचित हो रहे हैं।
विधायक किरण सिंह देव ने बस्तर के आदिवासी छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त कंडिकाओं को संशोधन कराने संबंधी माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष चर्चा करने का आश्वासन दिया है।
इस अवसर पर उपस्थित रहे पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा सुकमा माननीय हुंगाराम मरकाम , पूर्व छात्रावास अध्यक्ष सोनू कश्यप, चईतराम कश्यप, छात्रावास अध्यक्ष मंगल कश्यप, वरिष्ठ छात्र भैरम कश्यप, संपत मंडावी, सुखदेव, सुखलाल व अन्य छात्र।