जगदलपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण के लिए जिले की सीमा अंतर्गत दुकानों, बाजारों, सब्जी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और जिम को बंद करने की अवधि शाम 5 बजे नियत किया गया था।
वर्तमान में भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं छग शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अंतर्गत उक्त आदेश में विभिन्न गतिविधियों, दुकानों के संचालन को प्रतिबंध से इस शर्त पर मुक्त किया गया है कि उन्हें भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राज्य शासन, गृह विभाग एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड 19 के संदर्भ में जारी किए गये निर्धारित समय पर संचालित की जा सकेगी। अब जिले में लागू की गई धारा 144 को समाप्त कर दिया गया है। यह आदेश 1 नवम्बर से प्रभावशील होगा। बस्तर जिले के पर्यटन स्थलों को भी 1 नवम्बर से खोला जाएगा ।