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बीपीएस चुनाव:सुप्रीम कोर्ट के आदेश का चुनाव पर नहीं पड़ेगा प्रभाव, आदेश सिर्फ जगदलपुर से बाहर रहने का है, चुनाव को प्रभावित करने जानबूझकर फैलाई जा रही हैं अफवाहें

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जगदलपुर। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह गैदू सहित खुंटपदर गोलीकांड के 2 अन्य प्रमुख आरोपी उपेंद्र चौहान उर्फ छोटू तथा देवेश उर्फ सोनू भदौरिया को जगदलपुर से बाहर रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि यदि पीड़ित पक्ष को इनसे भय है तो मामले का निपटारा होने तक इन्हें क्षेत्र से बाहर रखा जाए। खूंटपदर गोलीकांड के बाद  उक्त तीनों आरोपियों को जमानत मिलने के पश्चात शैलेंद्र भदौरिया के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।

इस आदेश के आने के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इससे बस्तर परिवहन संघ का चुनाव प्रभावित होगा। यह अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि उक्त तीनों आरोपियों को बस्तर जिले से बाहर रहने का आदेश है। बल्कि सच्चाई यह है कि आदेश में साफ तौर पर लिखा गया है कि तीनों आरोपी प्रकरण के निपटारे तक जगदलपुर से बाहर रहेंगे।

इस फैसले का सीधे तौर पर कल होने वाले बीपीएस चुनाव पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। इस आदेश के आने के बाद अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे मलकीत सिंह गैदु पूरी तरह आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि हमें झूठे मामले में फंसाया गया है इस बात को संघ के सदस्य भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इस आदेश का बीपीएस चुनाव पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। चुनाव को प्रभावित करने विरोधियों द्वारा जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं।