झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने साफ किया कि केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से सजा पर रोक लगाने की मांग उचित नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भी पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता का केवल चुनावी हित ही इस मांग का आधार नहीं हो सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि मधु कोड़ा के खिलाफ निचली अदालत का फैसला स्थापित करता है कि वे दोषी हैं, और इसलिए सजा पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है.
बता दें कि मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए. के. बसु सहित अन्य सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया गया था. निचली अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया था.