विशेष न्यायाधीश उत्पाद-1 समस्तीपुर ने रोसड़ा थाना के थाना अध्यक्ष का वेतन अस्थायी रूप से रोकने का आदेश जारी किया है। यह आदेश एक मामले में अदालत के आदेशों की अवहेलना के कारण दिया गया है।
बता दें कि कोर्ट ने 15 मई 2024 को जब्त सामानों की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया। इसको लेकर कोर्ट ने एक्शन ले लिया।
पहले भी हुई आदलट के निर्देशों की अवहेलना
हालांकि, संबंधित थाना द्वारा समय पर रिपोर्ट दाखिल न किए जाने के कारण पहले भी अदालत ने सख्त आदेश जारी किया था। 24 सितंबर, 2024 को भी फिर से संबंधित थाना को नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसका भी पालन नहीं हुआ। अदालत ने अब वेतन रोकने का यह कड़ा कदम उठाया है।
यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन नहीं किया जाता। न्यायालय ने थाना अध्यक्ष को अगली सुनवाई तक मामले से संबंधित सभी निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है।
इंजीनियर से मांगी 10 लाख की रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस
उधर, दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पगड़ा-असीनचक रोड में कार्य करा रहे इंजिनियर से 10 लाख रंगदारी मांगी गयी है।
पूर्वी चंपारण जिले के ढाका निवासी मो. जैद कबीर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आवेदन में बताया कि वह ब्रॉडवे लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। सोमवार की देर शाम वह पगड़ा-असीनचक रोड पर काम करा रहे थे।
इस दौरान एक गाड़ी से कारबाबू चौधरी और उनके साथ अज्ञात चार अन्य व्यक्ति उनके पास पहुंचे। जिसमें कारबाबू चौधरी ने पिस्टल लहराते हुए सभी को भद्दी भद्दी गालियां दी। इसके बाद, उनकी तरफ से काम रोकने को कहा गया।
बदमाशों ने कंपनी के मालिक का फोन नंबर भी मांगा। नंबर नहीं देने पर मारपीट भी की गई। इसके बाद धमकी देते हुए कहा कि अपने मालिक से कहना कि कार बाबू चौधरी आया था। कल दस लाख रुपये रंगदारी पहुंचा देना नहीं तो काम नहीं करने देंगे।
मारपीट और गाली गलौज की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिन्हें देखकर सभी लोग बदमाश अपनी गाड़ी पर सवार होकर भाग निकले। इंजीनियर ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगायी है। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रंजन ने बताया की आवेदन मिला है। पुलिस जांच में जुट गई है।