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दिल्ली में GRAP का दूसरा चरण लागू, डीजल जनरेटर चलाने और कोयला जलाने पर रोक

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दिल्ली-एनसीआर: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल जनरेटर और तंदूरों में कोयले पर रोक रहेगी। वाहन पार्किंग शुल्क में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को यह फैसला लिया।

क्या है GRAP का फॉर्मूला?

दिल्ली एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के लिए GRAP को चार अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। GRAP का पहला चरण तब लागू होता है, जब दिल्ली में AQI का स्तर 201-300 के बीच होता है। फिलहाल दिल्ली में GRAP का पहला चरण ही प्रभावी था। GRAP का दूसरा चरण तब लागू होता है, जब राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 301-400 के बीच 'बहुत खराब' मापा जाता है।

तीसरा चरण 'गंभीर' वायु गुणवत्ता के बीच लागू किया जाता है। फिलहाल दिल्ली में AQI 401-450 के बीच है। GRAP कार्ययोजना का अंतिम और चरण-4 'गंभीर+' वायु गुणवत्ता के मामले में लागू किया जाता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए सोमवार को यह निर्णय लिया। इसके तहत डीजल जनरेटर और कोयला जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।