रायपुर, विधानसभा निर्वाचन के उम्मीदवारों को अपनेआपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रिंट औरइलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को देनीहोगी।
राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर भीपार्टी के उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों कीजानकारी प्रदर्शित करनी होगी। राजनीतिक दलों कोयह जानकारी अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेंभी प्रकाशित-प्रसारित करवानी होगी। भारत सरकार केकानून और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारीअधिसूचना के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारानामांकन दाखिले के दौरान प्रस्तुत किए जाने वालेहलफनामा के प्रारूप-26 में संशोधन किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसेउम्मीदवार जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले पंजीबद्धहैं या पूर्व में रहे हैं, उन्हें अपने विरूद्ध दर्ज प्रकरणों कीजानकारी अपनी संबद्धता के राजनीतिक दल को देनीहोगी।
साथ ही उन्हें संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर केसमक्ष घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने आपराधिकप्रकरणों की सूचना अपने दल को दे दी है।
उम्मीदवारोंको अपने विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलों कीजानकारी आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप (सी-1) में क्षेत्रके बहुप्रसारित समाचार पत्र में तीन अलग-अलगतिथियों में प्रकाशित कराना होगा।
नामांकन वापस लेनेकी अंतिम तिथि से लेकर मतदान के दो दिन पूर्व तकइस तरह की घोषणा का प्रकाशन अनिवार्य है।उम्मीदवार को टेलीविजन चैनल पर भी तीन अलग-अलग तिथियों में आपराधिक मामलों की घोषणाप्रसारित करवानी होगी। टी.व्ही. चैनल पर यह घोषणामतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक प्रसारित करवायीजा सकती है।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को अपने उम्मीदवारों कीआपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा वेबसाइट पर प्रदर्शितकरना होगा। साथ ही आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप(सी-2) में क्षेत्र में वृहद रूप से प्रसारित समाचार पत्र मेंतीन अलग-अलग तिथियों में इसे प्रकाशित करानाहोगा। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि से लेकरमतदान के दो दिन पूर्व तक इस तरह की घोषणा काप्रकाशन अनिवार्य है। राजनीतिक दलों को टेलीविजनचैनल पर भी तीन अलग-अलग तिथियों में आपराधिकमामलों की घोषणा प्रसारित करवानी होगी। दलों कोटी.व्ही. चैनल पर इस घोषणा का प्रसारण मतदानसमाप्ति के 48 घंटे पहले सुनिश्चित कराना होगा।
रिटर्निंग अधिकारी प्रत्याशियों को समाचार पत्रोंऔर टी.व्ही. चैनलों में वृहद प्रचार के लिए आपराधिकमामलों की घोषणा के प्रकाशन-प्रसारण के संबंध मेंआयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप (सी-3) में स्मरण पत्रजारी करेंगे। उम्मीदवार निर्वाचन व्यय लेखों के साथ हीघोषणा प्रकाशन के प्रमाण के तौर पर समाचार पत्रों कीप्रतियां भी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमाकरेंगे। प्रारूप सी-1 और सी-2 का विवरण और इनसेसंबंधित निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइटwww.eci.nic पद (डब्लू डब्लू डब्लू डॉट ईसीआईडॉट एनआईसी डॉट इन) तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइटwww.ceochhattisgarh.nic पद (डब्लू डब्लूडब्लू डॉट सीईओ छत्तीसगढ़ डॉट एनआईसी डॉट इन)पर उपलब्ध है। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से भीविवरण और निर्देश की प्रति प्राप्त किये जा सकते हैं।