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आयकर और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक

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सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा 15 दिन आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है.

15 दिन के अंदर यह दूसरा मौका है जब आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई गई है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी होता है.इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऐसे करदाताओं के लिये रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया था. अब इस समयसीमा को 15 दिन और बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है.

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, ‘विभिन्न पक्षों से मिले पत्रों पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2018 कर दी है.

समयसीमा में यह बढ़ोतरी बताई गई श्रेणी के करदाताओं के लिए की गई है.’बोर्ड के अनुसार जो करदाता आयकर रिटर्नबढ़ी हुई समयसीमा के भीतर दाखिल करते हैं, उन पर आयकर कानून 1961 की धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज देनदारी बनेगी.