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अजित पवार गुट खुद अपने दम पर लड़े चुनाव

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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार की छवि का सहारा लिए बिना अपनी अलग पहचान के साथ चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयन की बेंच ने एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा पेश किए गए सोशल मीडिया पोस्ट और पोस्टर को देखा, जिनमें अजित पवार गुट ने शरद पवार के फोटो और वीडियो का इस्तेमाल किया था। शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अजित पवार गुट द्वारा शरद पवार की छवि का इस्तेमाल कर यह संदेश दिया जा रहा है कि दोनों के बीच अभी भी गठजोड़ है, जिससे मतदाताओं में भ्रम पैदा हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आप दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हैं और अलग-अलग पहचान है। अजित पवार गुट को चाहिए कि वह अपनी खुद की पहचान के साथ चुनाव लड़े और शरद पवार की छवि का सहारा न ले। इस निर्देश के साथ ही कोर्ट ने अजित पवार गुट को स्पष्ट संकेत दिया है कि अब उन्हें अपनी स्वतंत्र छवि के आधार पर जनता का समर्थन हासिल करना होगा।