दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक प्रहरी ऐप के दोबारा लॉन्च होने के बाद से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की 10,114 शिकायतें मिली हैं। लॉन्च होते ही यह हिट साबित हो रहा है। 1 सितंबर को ट्रैफिक सेंटिनल ऐप को ट्रैफिक प्रहरी के रूप में फिर से लॉन्च किया गया था। 3 दिसंबर तक 7,435 लोगों ने ऐप का इस्तेमाल किया और इसे 14,526 बार डाउनलोड किया गया।
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के पालन की जागरूकता
1 सितंबर को ऐप के दोबारा शुरू होने के बाद से, दिल्ली पुलिस को ट्रैफिक नियम तोड़ने की 10,114 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। ज्यादातर शिकायतें हेलमेट न पहनने, फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करने और खराब नंबर प्लेट के बारे में थीं। ऐप को 14,526 बार डाउनलोड किया गया है और 7,435 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि 'ट्रैफिक प्रहरी' ऐप लोगों को ट्रैफिक नियमों को लागू करने में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार देता है। इस ऐप के जरिए लोग कई तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। इनमें खतरनाक या लापरवाही से गाड़ी चलाना, हेलमेट न पहनना, फुटपाथ पर गाड़ी खड़ी करना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करना, खराब नंबर प्लेट वाली गाड़ियां, सीट बेल्ट न लगाना, पीली लाइन का उल्लंघन करना, लाल बत्ती पार करना, मोटरसाइकिल पर तीन सवारी बैठना और दूसरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन शामिल है।
ऑटो और टैक्सी चालकों के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट भी कर सकते हैं दिल्लीवाले
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस ऐप के जरिए लोग ऑटो और टैक्सी चालकों की ओर से दुर्व्यवहार, ज्यादा किराया मांगने, या सवारी से इनकार करने की घटनाओं की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इस ऐप में फोटो या वीडियो अपलोड करके ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा, लोग घटना के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि घटना का सही समय और तारीख, नियम तोड़ने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और नियमों के उल्लंघन का विवरण। एक और पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह ऐप लोगों को फोटो और वीडियो अपलोड करके ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है, जिससे पुलिस को इन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने में मदद मिलती है। ऐप के जरिए मिलने वाली सभी शिकायतों का प्रबंधन और उन पर कार्रवाई दिल्ली के टोडापुर स्थित ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है। एक विशेष टीम रिपोर्ट की समीक्षा करती है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करती है।
'ट्रैफिक प्रहरी' ऐप अब देगा 50,000 रुपये तक का इनाम
शिकायतकर्ता ऐप में ही मामले की प्रगति देख सकता है। पुलिस ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत नोटिस जारी करने के लिए दी गई जानकारी जरूरी है। मोबाइल डिवाइस से GPS निर्देशांक, तारीख और समय अपने आप मिल जाता है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय की ओर से लिया जाता है। लोगों को उनके सक्रिय प्रयासों के लिए मासिक रूप से 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। पांच लोगों को इनाम मिलेगा। ऐप के दोबारा शुरू होने से पहले, 1 जनवरी से 29 अगस्त तक 15,127 शिकायतें मिली थीं और 4,213 लोगों ने ऐप का इस्तेमाल किया था। पुलिस के विशेष आयुक्त (ट्रैफिक) अजय चौधरी ने कहा, 'ऐप के दोबारा शुरू होने और उसके बाद इसमें किए गए सुधारों ने ऐप के प्रभाव को और बढ़ा दिया है, जिससे यह दिल्ली में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक अनुशासन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है।'