Home छत्तीसगढ़ सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संचालकों को नोटिस जारी

सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संचालकों को नोटिस जारी

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उत्तर बस्तर कांकेर।  कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार आगामी त्यौहारी सीजन को दृष्टिगत करते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में संचालित विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंटों में दबिश देकर छापामार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जिले में  संचालित होटल, रेस्टारेंट में दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में निम्न गुणवत्ता वाली अमानक मिठाई, खाद्यान्न सामग्री विक्रय एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में संयुक्त टीम द्वारा दबिश देकर कार्रवाई की गई। अमानक स्तर की खाद्यान्न सामग्री पाए जाने पर नमूने लेकर लैब भेजने की भी कार्रवाई संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले के चारामा नगर पंचायत में मेसर्स यादव दूध डेयरी से दूध, राजा भोजनालय एवं रेस्टोरेंट से खोवा, सुरेश होटल से पनीर एवं कुन्दा, दुर्गेश रेस्टोरेंट से दही, जोधपुर मिष्ठान भंडार से खोवा एवं पेड़ा की जांच  कर मिष्ठान्नों का नमूना प्राप्त कर गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर स्थित लैब भेजा गया। फूड एंड ड्रग्स विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भानुप्रतापपुर में दुर्गा होटल से स्ट्राबेरी स्वीट्स, जैन मिष्ठान से खजूर रोल, गोपाल स्वीट्स से कलाकंद गुलशन होटल से मिल्क बर्फी के नमूने जांच हेतु लिए गए। इसी प्रकार माजीसा किराना स्टोर भानुप्रतापपुर से निलांस सेवाइया लाल गुलाब सरसों तेल, मैगी मसाला, अचार एवं अन्य सामग्री 5576 रुपये, जायसवाल प्रोविहजन स्टोर्स भानुप्रतापपुर के अभिषेक जायसवाल से एवरेस्ट धनिया मसाला, निलांस चिकन मसाला गुजराती पापड़, विकेजी चनाचूर, लाल गुलाब सरसों तेल कीमत 3660 रुपये, जैन एजेंसी भानुप्रतापपुर हल्दीराम रोस्टेड चना 1320 रुपये, राजस्थान किराना स्टोर भानुप्रतापपुर पारले हाइड एंड सीक अनमोल टम्मी, नेचुरल टोस्ट, वाघ बकरी चाय 2690 रुपये, अरिहंत सुपर मार्केट भानुप्रतापपुर सुंदर तिल्ली टोस्ट चिंगस हाट गारलिक 480 रुपये, आशीर्वाद प्रोविहजन स्टोर्स 12776 रुपये कुल 30000 रुपये की एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त की गई। इसी तरह कांकेर में जय हिंद होटल से मलाई बर्फी, जैन मिष्ठान से पनीर, केसर पेड़ा, नेकी हसन से मथुरा पेड़ा, जय हिन्द रेस्टारेंट पनीर, राजस्थान स्वीटस से बादाम बर्फी का सैंपल जांच हेतु लिया गया एवं होटल रुबरु जायका से 5 किग्रा पुराना मटन, दाल पका 5 क्रिग्रा काबुली चना उबला 2 कि.ग्रा. रसगुल्ला 1 कि.ग्रा. मछली 3 कि.ग्रा. खराब पाए गए जिन्हें मौके पर नष्ट किया गया एवं वेज एवं नानवेज व्यंजन अलग-अलग नहीं रखने हेतु होटल संचालक को नोटिस दिया गया।

बताया गया कि राखी त्यौहार में लिए गये खाद्य नमूना में जैन मिष्ठान कांकेर के खोवा, राजस्थान स्वीट्स कांकेर के पेड़ा, दुर्गेश रेस्टारेंट चारामा बर्फी, गुलशन होटल भानुप्रतापपुर के रसगुल्ला, आजाद होटल भानुप्रतापपुर के पनीर, एवं तारकनाथ मिष्ठान भंडार के चमचम के नमून अमानक पाये गये जिसके विरुद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत माननीय एडीएम न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही भानुप्रतापपुर के गणपती होटल से 1 नग, दसरु बिरयानी सेंटर 2 नग, प्रभु होटल 2 नग, आजाद होटल से 1 नग, गोपाला स्वीटस से 1 नग एवं कांकेर में लक्ष्मी रेस्टारेंट से 2 नग, दुर्गा मारवाड़ी होटल से 1 नग, राजेश होटल से 2 नग कुल 12 घरेलू सिलेंडर पर कार्यवाही की गई। मापतौल विभाग द्वारा जैन मिष्ठान, मां दुर्गा मारवाड़ी भोजनालय, गुरुनानक बेकरी, एवन बेकरी, जय हिन्द होटल, राजस्थान स्वीट्स, नेकी हसन स्वीट्स में व्यापारियों द्वारा पूर्व से पैक वस्तु के संबंध में घोषणाओं का पालन नहीं करने, पैकर पंजीयन नहीं लेने, असत्यापित तौल उपकरण, विनिर्दिष्ट मात्रा से कम तौल की मिठाई के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान संयुक्त टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल सिंह, खाद्य निरीक्षक अमित कश्यप, उमेश सिन्हा, शैलेन्द्र ध्रुव एवं  मापतौल निरीक्षक सुश्री अंजना बड़ा शामिल थे।