एनसीआर: दिल्ली-एनसीआर में GRAP-II लागू हो चुका है। लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं और नियम काफी सख्त किए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एनएमडीसी ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और निजी वाहनों की संख्या को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया है, यानी अब निजी वाहन मालिकों को पार्किंग एरिया में अपने वाहन पार्क करने के लिए दोगुना शुल्क देना होगा। यह पार्किंग शुल्क बढ़ोतरी आज यानी 23 अक्टूबर से लागू हो गई है।
एनडीएमसी ने पार्किंग स्टैंडों से सख्ती से कहा है कि सभी संबंधित एजेंसियां इसका सख्ती से पालन करें। ये बढ़ी हुई दरें एनडीएमसी के 149 पार्किंग स्टैंडों में लागू की गई हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि बढ़ी हुई दरें मासिक पास वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगी। आपको बता दें कि पिछले साल भी ऐसा किया गया था।
आपको बता दें कि इससे पहले एनडीएमसी में चार पहिया वाहनों को 20 रुपये प्रति घंटे की दर से पार्किंग शुल्क देना पड़ता था, यानी 24 घंटे में अधिकतम 100 रुपये ही वसूले जा सकते थे। लेकिन अब यह शुल्क 40 रुपये प्रति घंटा हो गया है और अब 24 घंटे के लिए 200 रुपये हो गया है। इसी तरह दोपहिया वाहनों के लिए शुल्क 10 रुपये प्रति घंटा था, जिससे 24 घंटे में अधिकतम 50 रुपये वसूले जा सकते थे। लेकिन अब यह शुल्क भी 20 रुपये प्रति घंटा और 24 घंटे के लिए 100 रुपये प्रति घंटा हो गया है।
GRAP-2 लागू होते ही इन पर भी रोक लगा दी गई
- डीजल जनरेटर पर रोक, सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को छूट
- जनवरी तक निर्माण कार्य पर रोक
- खुले में कूड़ा या लकड़ी जलाने पर रोक
दिल्ली मेट्रो ने उठाए ये कदम
दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने मेट्रो ट्रेनों के फेरों की संख्या बढ़ा दी है। मेट्रो अब हर दिन 40 फेरे लगाएगी। उम्मीद है कि लोग अपने निजी वाहन छोड़कर मेट्रो से सफर करेंगे। डीएमआरसी के मुताबिक, फिलहाल दिल्ली मेट्रो रोजाना 4,200 फेरे लगाती है।