बिहार मुर्गी पालन योजना के तहत राज्य सरकार मुर्गी फार्म खोलने के लिए तीन से 40 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। जिले में अबतक पोल्ट्री लेयर फार्म के लिए 12 और पोल्ट्री फार्म के लिए 71 आवेदन आए हैं। इस पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक अनुदान का प्रविधान है।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और पोल्ट्री फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य शुरू की गई है।
लोगों को मिलेगा रोजगार, बढ़ेगी आमदनी
बिहार मुर्गी पालन योजना 2024 के तहत गांव के लोगों को मुर्गी पालन का काम शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे ना सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि वह अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे। यह योजना दो प्रकार के फार्म के लिए उपलब्ध है। लेयर मुर्गी फार्म और बॉयलर मुर्गी फार्म।
लाभ लेने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है…
इच्छुक आवेदक बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का उद्देश्य ना केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है बल्कि पोल्ट्री उद्योग को भी प्रोत्साहित करना है।
इसके तहत मुर्गी पालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि पोल्ट्री फार्म स्थापित करके अंडा और मांस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।
पोल्ट्री फार्म खोलने से आवेदकों को ना सिर्फ सब्सिडी का फायदा मिलेगा बल्कि बैंक से कम ब्याज दर पर लोन भी प्राप्त किया जा सकता है। इससे बेरोजगार अपने फार्म की शुरुआत कर सकते हैं।
इन कागजातों की होगी जरूरत
इच्छुक आवेदक को भूमि का प्रमाण, लगान रसीद, एलपीसी लीज करारनामा नक्शा आदि लगेगा। इसके अलावा, वित्तीय प्रमाण बैंक पासबुक या एफडी जिसमें योजना की राशि भेजी जा सकेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए जरूरी जमीन के अलावा पोल्ट्री फार्मिंग में ट्रेनिंग भी जरूरी होता है। खास यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।