Home देश – विदेश गुरुग्राम में बाइक सवार की मौत, आरोपी एसयूवी चालक को मिली जमानत

गुरुग्राम में बाइक सवार की मौत, आरोपी एसयूवी चालक को मिली जमानत

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रविवार सुबह गुरुग्राम में बाइक सवार अक्षत गर्ग और उनके दोस्त प्रद्युम्न हमेशा की तरह अपने रास्ते पर जा रहे थे. उनका फ्रेंड्स ग्रुप हर रविवार को एंबियंस मॉल जाता है जहां पर चाय-नाश्ता करने के बाद डेस्टीनेशन तय होती है कि उन्हें कहां जाना है. बस इसी प्लान के तहत अक्षत और प्रद्युमन रविवार को भी जा रहे थे लेकिन सामने से आ रही तेज रफ्तार एसयूवी से वह टकरा गए. रॉन्ग साइड आ रही एसयूपी और अक्षत की ऐसी भयावह टक्कर हुई कि अक्षत की मौके पर ही मौत हो गई.

गुरुग्राम में पुलिस ने मौके पर किया कार चालक को गिरफ्तार
कार चालक को प्रद्युमन ने रोका और स्थानीय लोग भी तब तक इकट्ठा हो गए. आनन-फानन में पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की. पुलिस ने एक्सयूवी थ्री एक्सओ चलाने वाले कुलदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद भी आरोपी ने अपना ड्राइविंग लायसेंस भी नहीं दिखाया. इसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई और वह फिलहाल पुलिस की चंगुल से बाहर है.

सभी सबूत मौजूद होने के बावजूद कार चालक की जमानत
अक्षत के दोस्त प्रद्युम्न का हादसे के वक्त गोप्रो कैमरा भी चालू था. जिसमें हादसे की वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई, पुलिस ने उस वीडियो को सबूत के तौर पर इकट्ठा भी किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अक्षत ने जैसे ही अपनी बाइक मोड़ी रॉन्ग साइड आ रही कार से उनकी भीषण टक्कर हो गई. टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए और कई फीट ऊपर तक बाइक और कार के टुकड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. बाइक में भी टक्कर के बाद आग लगी हुई दिखाई दे रही है.

आरोपी के खिलाफ दर्ज की गईं धाराएं: 106, 281, 324(4)
आरोपी कुलदीप कुमार दिल्ली के घिटोरनी का रहने वाला है और वह कहीं जा रहा था. जल्दबाजी के चक्कर में उसने कार रॉन्ग साइड ले ली थी. ट्रैफिक नियमों की सरेआम अनदेखी की गई. अगर ऐसा न होता तो आज अक्षत भी हमारे बीच होता. पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ 106 (लापरवाही से मौत का कारण), 281 (तेज गाड़ी चलाना), 324(4) शरारत की वजह से नुकसान, 166 (मोटर एक्सीडेंट के बाद मुआवजा) धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और हत्या जैसे मामले दर्ज नहीं किए हैं.

क्यों नहीं हुआ हत्या का मामला दर्ज
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कपिल सांखला ने बताया है कि किसी भी मामले में हत्या तब मानी जाती है जबकि मर्डर के केस में हत्या की मंशा हो. एसयूवी चालक कुलदीप और मृतक अक्षत कभी एक-दूसरे से मिले नहीं थे. पुलिस ने बताया है कि फिलहाल आरोपी को जमानत मिल गई है. मामले की जांच की जा रही है. सभी पहलुओं पर पुख्ता जांच की जा रही है.