रायपुर
छत्तीसगढ़ शासन शीघ्र लेखन एवं मुद्रलेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद लोक शिक्षण संचनालय ने 22 अगस्त को प्रदेश के सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश प्रसारित करते हुए शीघ्र कौशल परीक्षा आयोजित करने तथा इसमें शामिल होने वाले लिपिकों की जानकारी तीन दिवस के समय सीमा में मंगाई है। इससे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता योग्यता कंप्यूटर, टाइपिंग, स्टेनो पास न होने से रुके हुए वेतन वृद्धि का लाभ व परिवीक्षा अवधि समाप्त कर सेवा गणना का मार्ग प्रशस्त होगा।
कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि कौशल परीक्षा विगत कई वर्षों से बंद होने के कारण प्रदेश के ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति कौशल परीक्षा बंद होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, परिवीक्षावधि समाप्त न होने के कारण वेतन वृद्धि तथा कंप्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त होने से वंचित रहे हैं। अब इससे इसका लाभ होने से प्रदेश के लिपिक को मानसिक एवं आर्थिक क्षति से मुक्ति मिलेगी। झा ने बताया है कि वर्ष 2012-13 में तीन प्रमुख संगठनों छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ तथा दोनों लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने संयुक्त मोर्चा बनाकर 36 दिनों तक आंदोलन किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से समझौता होने पर कंप्यूटर भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। यह कंप्यूटर भत्ता सभी लिपिक को 250रु प्रतिमाह तथा कौशल परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ?500 प्रतिमाह देय था। इस कौशल परीक्षा न होने से प्रदेश के लिपिक 500 कंप्यूटर भत्ता से वंचित हैं।
साथ ही नई अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, परिवीक्षावधि आदि के कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश में यह शर्त अंकित था कि विभागीय कंप्यूटर कौशल परीक्षा गति 5000 एवं 8000 डिप्रेशन प्रति घंटा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस शर्त का अनुपालन कौशल परीक्षा न होने से नहीं हो पा रहा था। इसके कारण प्रदेश के सभी विभागों मंत्रालय संचनालय में कार्यरत शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री आॅपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3 के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त हुए लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी वेतन वृद्धि व सेवा की गणना व वरिष्ठता से वंचित हो रहे थे?। ऐसे कर्मचारियों को अब कौशल परीक्षा शिक्षण संचनालय आयोजित कर उनके समस्या का न केवल निदान करेगी, अपितु तीन दिवस के भीतर प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों की जानकारी भी लोक शिक्षण संचनालय ने मंगाई है।