जुलाई का महीना शुरू हो गया है. धीरे-धीरे आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख हर बार की तरह 31 जुलाई है. अभी तक कितने लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है, इसका आंकड़ा सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से जारी नहीं किया गया है. 31 जुलाई तक ऐसे लोग आईटीआर फाइल कर सकते हैं जिनकी आमदनी का ऑडिट नहीं होता. आयकर रिटर्न दाखिल (ITR Filing) फाइल करने के एक नहीं कई तरीके हैं. अलग-अलग तरीके से आईटीआर फाइल करने का नियम और इसका खर्च भी अलग है.
सीए के जरिये आईटीआर फाइलिंग
आमतौर पर अधिकतर टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद लेते हैं. इसके लिए सीए अपना चार्ज लेता है. सीए आपके फॉर्म-16 (Form-16) और फॉर्म 26AS (Form 26AS) जैसे डॉक्यूमेंट के बेस पर आईटीआर का प्रोसेस पूरा करते हैं. इसमें रिटर्न तैयार करना और उसे जमा करना दोनों ही शामिल होता है. ऐसी सर्विस के लिए सीए आमतौर पर 1500 से 2000 रुपये का चार्ज लेते हैं. आईटीआर फाइल करने का चार्ज इससे ज्यादा भी हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रिटर्न कितना जटिल है.
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये आईटीआर
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आईटीआर फाइल करने की सुविधा मिलती है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद के लिए आप ClearTax, Tax2Win, TaxBuddy, Quicko जैसी वेबसाइट या उनके ऐप को यूज कर सकते हैं. इन वेबसाइट या उनके ऐप के माध्यम से आप आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इन्हें यूज करना भी आसान होता है और इनका चार्ज आमतौर पर किसी सीए या टैक्स एक्सपर्ट के मुकाबले कम होता है. यहां पर एक बार आईटीआर फाइल करने का चार्ज 500 से 1,000 रुपये के बीच देना होता है. हो सकता है आपको किसी तरह की खास सर्विस के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़े.
आयकर विभाग के पोर्टल से
आयकर रिटर्न दाखिल करने का सबसे किफायती तरीका आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट से आईटीआर फाइल करने का होता है. यहां से आईटीआर फाइल करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें पहले से बने टेम्पलेट के जरिये आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस होता है. आप पैन कार्ड (PAN Card) का नंबर दर्ज करके लॉगइन कर सकते हैं. इसके बाद आयकर विभाग के सॉफ्टवेयर का यूज करके आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आयकर रिटर्न फाइल किये जाने के बाद आप इसे XML फाइल के रूप में ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. आप इसे अपने पैन, आधार कार्ड, डिजिटल साइन या ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके वेरिफाई कर सकते हैं.