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जीवन बीमा की पॉलिसी पर मिलेगी ऋण सुविधा

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नई दिल्ली । बीमा नियामक आयोग इरडा ने बीमा धारकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।  इरडा ने जो सर्कुलर जारी किया है।  उसके अनुसार अब सभी जीवन बीमा पॉलिसीयों पर बीमाधारक लोन भी ले सकेंगे। जो बीमाधारक बीच में अपनी पॉलिसी कैंसिल करना चाहता है।  इसका अधिकार बीमा धारक को दिया गया है। 
 इरडा ने बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए कई घोषणा की है।  जीवन बीमा पॉलिसी का धारक अब बिना कारण बताए पाल्सी को खत्म कर सकता है।  बीमा धारक को कंपनी अनुपातिक प्रीमियम वापस करेगी।  इसके लिए 1 वर्ष तक बीमा पॉलिसी का चलना अनिवार्य है। 
 पॉलिसी धारक को सस्ती दरों पर लोन लेने की सुविधा होगी।  जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़कर 30 दिन किया गया है।  यदि पॉलिसी के कोई फीचर पसंद नहीं आते हैं।  ऐसी स्थिति में पॉलिसी को वापस किया जा सकता है।  उच्च शिक्षा मे बच्चों की पढ़ाई, शादी, मकान खरीदने के लिए भी जीवन बीमा पॉलिसी से राशि आहरण की सुविधा दी जाएगी। 
 बीमा पॉलिसी के नए नियम 1 अगस्त 2024 से लागू हो जाएंगे।  इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है।  वह अपने क्षेत्र में सभी अस्पतालों में फिजिकल हेल्प डेस्क तैयार करे।  जहां पर स्वास्थ्य बीमा से संबंधित पाल्सी धारक को तत्काल मदद की सुविधा मिले।  अब सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 100 फ़ीसदी केशलेस होगी।  बीमा कंपनियों को पॉलिसी मैं दी गई जानकारी को आसान भाषा में प्रदर्शित करना होगा।  ताकि पॉलिसी धारक आसानी से समझ सके।